पंचायत प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह आवंटन कल अपराह्न 2 बजे तक स्थगित ।
उच्च न्यायालय में आयोग के प्रार्थना पत्र पर कल सुनवाई के कारण आयोग का आदेश
डेहरादून । राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में दोहरे मतदान के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के 11 जुलाई के निर्णय पर एक स्पष्टीकरण प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट में दाखिल किया है। इस पर कल दिनांक 14 को पूर्वाहन में सुनवाई को देखते हुए पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन कल 2 बजे अपराह्न तक स्थगित कर दिया है।
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने दिनांक 11 जुलाई को शक्ति सिंह बर्त्वाल की दोहरे मतदान की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला दिया था कि निकाय चुनाव मतदाता सूची में नाम वाले वोटर पंचायत चुनाव में न तो चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही वोट दे सकते हैं।
(देखें राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश ।)

उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने मा ० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के खिलाफ एक स्पष्टीकरण प्रार्थना पत्र मा० उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त सुशील कुमार ने सरकार, समस्त जिलाधिकारियों व सम्बधितों को अपने पत्रांक संख्या1759/ रा० नि० आ० अनु०-2/4325/2025/ देहरादून दिनांक 13 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कल दिनांक 14 को चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को प्रतीक आवंटन अपराह्न 2 बजे स्थगित कर दिया है।



