दो मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशी अयोग्य घोषित होंगे ।
पंचायत राज एक्ट के प्राविधानों के अनुसार होंगे पंचायत चुनाव

नैनीताल । उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग को निर्देश दिये कि प्रदेश में पंचायती राज एक्ट के प्राविधानों के तहत चुनाव करायें । न्यायालय ने दोहरे वोटर प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित करने और चुनाव प्रक्रिया जारी रखने के भी निर्देश दिये हैं।
आज सोमवार को आयोग की याचिका पर सुनावाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही कराए जाएं और अधिनियम के किसी भी नियम का उल्लंघन न किया जाय।
गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 11 जुलाई को दिए गए कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिये कि जिन प्रत्याशियों का नाम दोनों जगहों की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद वे प्रत्याशी निराश हैं जिनके नाम दोनों मतदाता सूची में हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी प्रत्याशी को कोई आपत्ति या शिकायत है, तो संबंधित व्यक्ति चुनाव के बाद भी याचिका दाखिल कर सकता है। कोर्ट ने सुनावाई में स्पष्ट किया कि उसने पंचायत चुनावों पर कोई रोक नहीं लगाई है।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग दोहरे मतदाताओं के चुनाव लड़ने पर क्या कार्रवाई करेगा,यह अहम सवाल अभी भी बना है।
अब कोर्ट के इस निर्णय के बाद दोहरे मतदाताओं के चुनाव लड़ने सम्बन्धी मसले पर अब प्रत्याशियों की निगाहें निर्वाचन आयोग पर टिकीं हैं। फिलहाल चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं है तो आयोग को चुनाव चिन्ह आवंटन भी जारी रहने की संभावना है।



