उत्तराखंड

पुराने (15 वर्ष) कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में वृद्धि आगामी एक साल तक स्थगित

आरसी में मोबाइल न० अपडेट प्रक्रिया अब और आसान

भविष्य में फीस दरें भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले आगामी पुनरीक्षण के अनुसार ही लागू की जाएंगी।

देहरादून। दिनांक : 21 नवम्बर, 2025

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखंड के वाहन स्वामियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए पुराने (15 वर्ष) कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में वृद्धि को आगामी 21 नवम्बर 2026 तक स्थगित कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना सचिव परिवहन श्री बृजेश कुमार संत द्वारा जारी की गई।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि की गई थी। प्रदेश की जनभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उत्तराखंड के वाहन स्वामियों पर इसका तात्कालिक बोझ नहीं डाला जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में की गई वृद्धि को देखते हुए हमने इसे उत्तराखंड में एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। इस अवधि में पूर्व निर्धारित फीस ही लागू रहेगी। हम नहीं चाहते कि प्रदेश के वाहन स्वामियों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों पर अचानक अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़े। आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा किये जाने वाले पुनरीक्षण के अनुसार ही राज्य में नई दरें लागू की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गरीब, मध्यम वर्ग, टैक्सी व ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों का हित सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। जनहित के निर्णयों में हम किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने देंगे।

इधर, यहाँ पौड़ी में संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारिका प्रसाद ने बताया कि प्रदेशभर में पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) में मोबाइल नंबर अपडेट न होने के कारण वाहन स्वामियों को कई महत्वपूर्ण सूचनाएँ समय पर प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की अधिकांश सेवाएँ ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हैं, जिनका लाभ उठाने के लिए आरसी में मोबाइल नंबर का सही होना आवश्यक है।

संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि धारा 136-ए मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत चलान, लाइसेंस, परमिट सहित अन्य सूचनाएँ अब सीधे मोबाइल नंबर पर भेजी जाती हैं। ऐसे में वाहन स्वामी स्वयं अपने मोबाइल नंबर को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए Parivahan.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध दो विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। पहले तरीके में आरसी व आधार में दर्ज स्वामी/पिता का नाम एक समान होने पर मोबाइल नंबर सीधे अपडेट किया जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि नाम में अंतर होने की स्थिति में आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर कार्यालय से अनुमोदन  प्राप्त कर नंबर अपडेट किया जा सकता है।

संभागीय परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियों से अपील की कि वे समय पर मोबाइल नंबर अपडेट कर विभागीय सूचनाओं का लाभ लें। 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button